मुजफ्फरपुर आश्रय गृह केस: सबूतों के अभाव में तीनों को कोर्ट ने बरी कर दिया

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मुजफ्फरपुर आश्रय गृह केस: सबूतों के अभाव में तीनों को कोर्ट ने बरी कर दिया
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मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण और कृष्ण कुमार को विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया है। तीनों को 2018 में आश्रय गृह में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Muzaffarpur SHelter Home Case: एससी एसटी स्पेशल कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण और कृष्ण कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. 2018 में जब इस मामले का खुलासा हुआ था, तब बिहार सरकार आलोचनाओं के केंद्र में आ गई थी.

बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में कई लड़कियों से यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके दो सहयोगियों को सबूतों के अभाव में विशेष ‘एससी-एसटी’ कोर्ट ने बरी कर दिया. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल की एससी/एसटी अदालत ने लापता 11 महिलाओं और चार लड़कियों से संबंधित मामले में सबूतों के अभाव में ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण उर्फ ​​मधु और कृष्ण कुमार को बरी कर दिया.

ठाकुर के राज्य-वित्तपोषित एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृह में कथित तौर पर 40 से अधिक नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया था. शुरुआत में इस मामले की जांच बिहार पुलिस ने की थी. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट से संबंधित मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों को बिहार से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था और न्यायाधीश को छह महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अधीनस्थ अदालत ने 20 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे.

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