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केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने का विरोध करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मामले में ‘सख्त कानूनी दृष्टिकोण’ के बजाय ‘एक व्यापक दृष्टिकोण’ की आवश्यकता है, क्योंकि देश में इसके बहुत दूरगामी सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं.के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देश में वैवाहिक बलात्कार को ‘अपराध’ करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर एक पुरुष के अपनी पत्नी से यौन संबंध बनाने को रेप माना गया, तो इससे दांपत्य संबंधों पर गहरा असर होगा.
केंद्र सरकार ने दावा किया कि शादी से एक महिला की सहमति की अवधारणा खत्म नहीं होती है, लेकिन इसके उल्लंघन के लिए पति को दंडित करना उचित उपाय नहीं है. संसद ने विवाह के भीतर सहमति की रक्षा के लिए आपराधिक कानूनी प्रावधानों सहित विभिन्न उपाय किए हैं. हालांकि, केंद्र ने बाद में अदालत से कहा था कि वह याचिकाओं पर अपने पहले के रुख पर ‘फिर से विचार’ कर रहा है क्योंकि उसे कई साल पहले दायर हलफनामे में रिकॉर्ड में लाया गया था.
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