दिल्ली में यमुना किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यमुना किनारे से अतिक्रमण हटाने का निर्देश संबंधित अथॉरिटीज को दी है। कोर्ट ने इस संबंध में समन्वय के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है।
विशेष संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने DDA के वाइस चेयरमैन को यमुना नदी के तट, नदी तल और नदी में बहने वाले नालों पर से सभी तरह के अतिक्रमण और अवैध निर्माणों का हटाने का निर्देश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के लिए MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल निगम , सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, PWD, दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी और वन विभाग के अधिकारियों के साथ कोआर्डिनेशन के लिए DDA वाइस चेयरमैन को नोडल अधिकारी...
चेयरमैन को 6 हफ्तों के भीतर संबंधित काम की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश मिला है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक यमुना के खादर एरिए को खतरे में डालने और प्रदूषण फैलाने के अलावा नदी के पास अनियमित निर्माण से मॉनसून के दौरान लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ रहा है।यमुना बाढ़ क्षेत्र में डिमोलिशन कर सकता है डीडीए, अवैध झुग्गी-बस्तियों को तोड़फोड़ से नहीं मिली राहतअथॉरिटीज के वकील ने माना कि नदी के ईको सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक होने की वजह से नदी का खादर क्षेत्र एक...
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