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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में आरोपी और पीड़िता के बीच समझौता हो जाने के बाद भी मामला बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे अपराधों का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है.की खबर के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने एक स्कूल शिक्षक और नाबालिग पीड़िता के पिता के बीच हुए समझौते के बाद शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की.
इस संबंध में जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2012 के ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में आए फैसले का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए. तब अदालत ने ये भी माना था कि जघन्य और गंभीर अपराधों को रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो.
पीठ के अनुसार, ‘4 फरवरी, 2022 को दिए हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ने मात्र से ही ये पता चलता है कि हाई कोर्ट ने कानून पर उचित विचार न करके गलती की है…रद्द किए गए आदेश से पता चलता है कि एएफआईआर में लगाए गए आरोपों पर ध्यान दिए बिना भी इसे रद्द कर दिया गया. हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि मौजूदा मामले में पार्टियों के बीच विवाद का निपटारा समझौते से किया जाना है.
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