कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा है कि एसआई भर्ती को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है. ऐसे में सरकार ने जवाब देने के लिए कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा हैं. कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिसंबर तक का वक्त देते हुए यथास्थिति के आदेश दिए हैं. इसका याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विरोध भी किया.
राजस्थान में विवादित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 10 दिसंबर तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है कि वह परीक्षा को रद्द करेंगे या नहीं. राज्य सरकार की तरफ से पेश महाधिवक्ता ने इस मामले में चार सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने यह अनुरोध मना कर दिया. इस बीच कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में गिरफ़्तार 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की जमानत दे दी है.
सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षितजस्टिस जयपुर बेंच के न्यायाधीश गणेशाराम मीणा की अदालत ने 19 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की जमानत याचिका पर बहस सुनने के बाद कुछ दिन पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को जमानत दे दी है. कोर्ट ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार यादव, प्रेमसुखी, प्रवीण, अभिषेक, राजेश्वरी, सुरेंद्र, रोहिताश, मनोहर, एकता और करणपाल को जमानत दी है.
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