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2024-25 सत्र के लिए नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता अब मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर ही करेगी। मप्र हाई कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें नर्सिंग कोर्स का नियंत्रण क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों को सौंपने का प्रावधान था। यह फैसला लॉ स्टूडेंट्स एयाचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि स्वास्थ्य संबंधित कोर्स का संचालन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों से नहीं किया जा सकता। क्योंकि इनके पास इस क्षेत्र की विशेषज्ञता नहीं...
अन्य राज्यों में यह काम मेडिकल यूनिवर्सिटी करती है। हाई कोर्ट ने इस निर्णय को सही ठहराते हुए 2024-25 सत्र की संबद्धता प्रक्रिया मेडिकल यूनिवर्सिटी को सौंपने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सत्र 2019-20 और 2020-21 के नर्सिंग कोर्सेस की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की अनुमति मेडिकल यूनिवर्सिटी को दे दी है।
इससे हजारों नर्सिंग छात्रों को राहत मिली है। इसके अलावा, 700 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट सीबीआई ने हाई कोर्ट में प्रस्तुत की। कोर्ट ने निर्देश दिए कि जिन कॉलेजों में कमी पाए गई, उनकी सूची नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए।पहले चिता पर जिंदा हुआ, फिर हॉस्पिटल मेंव्यापारी की बेटी को ठगों ने बनाया शिकारकरेले की वर्टिकल खेती से लाखों कमा रहा..
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