राशन कार्ड के लिए प्रवासी श्रमिकों के सत्यापन में की गई देरी दुर्भाग्यपूर्ण है: सुप्रीम कोर्ट

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राशन कार्ड के लिए प्रवासी श्रमिकों के सत्यापन में की गई देरी दुर्भाग्यपूर्ण है: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राशन कार्ड जारी करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों के सत्यापन में देरी करने के दोषी राज्यों को फटकार लगाई है. अदालत ने इन राज्यों को चार सप्ताह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड जारी करने के लिए सत्यापन आवश्यक है.के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन राज्यों को खाद्यान्न जारी करने का भी आदेश दिया, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों का सत्यापन पूरा कर लिया है.

पीठ ने देरी पर नाराज़गी जताते हुए पूछा, ‘आखिर चार महीनों में सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं किया जा सका? ये हद है. चार महीने के बाद भी आप इस प्रक्रिया में लगे हैं और यह कहने का दुस्साहस कर रहे हैं कि अभी दो महीने और चाहिए. हम निर्देश देते हैं कि इस प्रक्रिया को चार सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाए.’

इस याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन के कोटे की परवाह किए बिना प्रवासी मजदूरों को राशन दिया जाए.याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कुछ राज्यों ने सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है लेकिन, कुछ राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने अभी इस प्रक्रिया की शुरुआत तक नहीं की है.

राज्यों के हलफनामों के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादातर राज्यों में इन प्रवासी श्रमिकों को राशन देने से इंकार करने की दर बहुत अधिक है. वहीं, एक तथ्य यह भी है कि भारत सरकार ने अभी तक एनएफएसए के तहत प्रत्येक राज्य को कितना अतिरिक्त राशन आवंटन किया गया है, इसके विवरण के साथ हलफनामा दाखिल नहीं किया है.

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