भारत में लिव इन रिलेशनशिप के लिए नया कानून लागू होगा। इस कानून के तहत जोड़े को पंजीकरण कराना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को कानून के अनुसार कई अधिकार और कर्तव्य होंगे।
अगर कोई ऐसा दावा करता है, जो मिथ्या है या रजिस्ट्रार के निर्णय को प्रभावित कर रहा, तो उसका पंजीकरण स्वीकार नहीं होगा और तीन माह के कारावास या 25 हजार जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला नोटिस जारी होने के बाद सहवासी संबंध का कथन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे छह माह कारावास या 25 हजार जुर्माना या दोनों का दंड मिलेगा। लिव इन में भी मांग सकेगी भरण पोषण अगर किसी महिला को पुरुष छोड़ देता है, तो महिला को अधिकार होगा कि वह भरण पोषण की मांग करते हुए न्यायालय...
सभी अधिकार मिलेंगे लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चों को उस युगल का जायज बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। लिव इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संबंध विच्छेद का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। समान नागरिक संहिता में गोद लिए बच्चों, सरोगेसी द्वारा जन्म लिए गए बच्चों व असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी द्वारा जन्म लिए गए बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। उन्हें अन्य की भांति जैविक संतान ही माना गया है। संहिता में ये शामिल नहीं दत्तक ग्रहण किशोर न्याय...
LIV-IN RELATIONSHIPS REGISTRATION RIGHTS OBLIGATIONS PUNISHMENTS
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