'लिव-इन के लिए माता-पिता की अनुमति जरूरी, बच्चे होने पर मिलेंगे अधिकार', उत्तराखंड में लागू हुआ UCC, हलाला पर बैन; जानें सभी बदलाव

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'लिव-इन के लिए माता-पिता की अनुमति जरूरी, बच्चे होने पर मिलेंगे अधिकार', उत्तराखंड में लागू हुआ UCC, हलाला पर बैन; जानें सभी बदलाव
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'लिव-इन के लिए माता-पिता की परमीशन जरुरी उत्तराखंड में लागू हुआ UCC, हलाला पर बैन UCC implemented in Uttarakhand today CM pushkar Singh Dhami Launches portal

उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया है. उत्तराखंड में अब रिलेशनशिप, शादी, लिव-इन, बहुविवाह और संपत्ति जैसी चीजें पहले जैसे नहीं रहेंगी. अब प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है. राज्य में हर धर्म के लोगों के लिए तालाक के लिए एक जैसे कानून होगा. बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाएं अवैध हो गई हैं.

सभी धर्म और समुदायों में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे. माता-पिता को भी मिलेगा संपत्ति में अधिकार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति के अधिकार को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा. मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने के लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों और माता-पिता का समान अधिकार होगा. हलाला-बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक प्रदेश में अब हलाला जैसी प्रथा को अवैध माना जाएगा. बहुविवाह पर भी रोक लगा दी गई है.

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