Uttarakhand UCC Live In Relationship: उत्तराखंड सरकार की ओर से लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल जाएगा। इस प्रकार के तमाम जोड़ों को इस सुविधा के बाद निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए 18 से 21 साल आयु वर्ग के युवाओं के माता-पिता को सूचित किया जाएगा। इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई...
देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता इस साल के अंत तक लागू होने की उम्मीद है। इसमें लिव-इन जोड़ों और विवाह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। विशेष रूप से, यह पहली बार है कि सरकार ने खुलासा किया है कि लिव-इन का पंजीकरण ऑनलाइन संभव होगा। लिव-इन के लिए यूसीसी प्रावधानों के तहत जोड़ों को पंजीकरण कराने और सरकार की जांच का मुद्दा इस साल लोकसभा चुनावों से पहले युवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में नौ सदस्यीय...
उन्होंने कहा कि हम लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हैं। हम किसी भी प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं बना रहे हैं। हालांकि, 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के जोड़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए उनके माता-पिता को सूचित किया जाएगा। पूर्व मुख्य सचिव ने कहा कि हमारा इरादा यह सुनिश्चित करना है कि माता-पिता अपने बच्चों के रिश्तों के बारे में जागरूक हों। यूसीसी में लिव इन पर नियम हैं सख्तलिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड के सख्त नियम हैं। जोड़ों को एक महीने के भीतर अपनी लिव-इन...
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