गुजरात हाईकोर्ट ने एक युवक की याचिका को खारिज कर दिया जिसने अपनी लेस्बियन पत्नी को घर वापस लाने का अनुरोध किया था.
नई दिल्ली. अहमदाबाद के रहने वाले एक युवक की कुछ साल पहले शादी हुई. सबकुछ ठीक-ठाक चल रहा था. कुछ समय बाद उसे पता चला कि वाइफ समलैंगिक यानी लेस्बियन है. उसका एक महिला के साथ ही चक्कर चल रहा है. युवक का दावा है कि इस बात को लेकर दोनों में झगड़े होने लगे. इसी बीच पत्नी प्रेगनेंट भी हो गई. विवाद के बाद पत्नी घर छोड़कर अपनी महिला दोस्त के घर जाकर रहने लगी. लाख अनुरोध के बावजूद जब पत्नी वापस नहीं लौटी तो उसने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
शख्स ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाकर कोर्ट से अनुरोध किया कि पत्नी को वापस घर भेजा जाए. जज साहब का फैसला सुन यह युवक सर पकड़कर बैठ गया. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में फैसले से पहली पत्नी को कोर्ट में पेश किया गया. महिला ने अपने पति के पास लौटने से इनकार कर दिया और अदालत से कहा कि वह अपने दोस्त के साथ रहना चाहती है. अदालत ने उसे उसकी इच्छा के अनुसार उसकी महिला मित्र के साथ रहने की अनुमति दी. न्यायमूर्ति आईजे वोरा और न्यायमूर्ति एसवी पिंटो की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हमने महिला की इच्छा का पता लगा लिया है. उसके बयान के अनुसार उसने आरोप लगाया है कि आवेदक यानी पति मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से परेशान करता है. लिहाजा उसने स्वेच्छा से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और महिला मित्र के साथ रहने का फैसला किया. अक्टूबर में पत्नी ने छोड़ दिया घर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति दूसरे को अवैध रूप से कैद करके रखता है. बेंच ने माना कि महिला मित्र ने उसे अवैध रूप से कैद में नहीं रखा हुआ है. लिहाजा पत्नी को उसकी इच्छा के अनुसार तुरंत मुक्त किया जाता है. पति का कहना था कि पत्नी अक्टूबर में उसे छोड़कर अपनी महिला मित्र के साथ चली गई थी. पत्नी लेस्बियन है. उसकी दिलचस्पी मर्दों में नहीं बल्कि औरतों में है. युवक का कहना था कि पत्नी की हरकतों से वो तंग आ गया है. गर्भवति होने के बावजूद वो घर छोड़कर अपनी कथित लेस्बियन दोस्त के साथ रहने के लिए चली गई है
लेस्बियन पत्नी युवक कोर्ट गुजरात वैवाहिक जीवन विवाद
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