वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट स्वीकृति

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वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट स्वीकृति
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वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार विमर्श के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति बुधवार को अपनी आखिरी बैठक करेगी और रिपोर्ट को स्वीकार करेगी. जेपीसी द्वारा बिल में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की गई है, जिसमें दिल्ली से सीधा नाता हो सकता है.

वक्फ विधेयक पर विचार विमर्श के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की बुधवार को फिर से बैठक होगी. सुबह 10 बजे होने वाली ये बैठक आखिरी होगी और इसमें समिति रिपोर्ट को स्वीकार करेगी. सदस्यों को रिपोर्ट का मसौदा भेजा गया है. हालांकि विपक्षी सांसद आपत्ति पत्र देने की तैयारी में हैं.सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में जेपीसी ने संसद में पेश हुए बिल में कुछ बदलाव करने की सिफ़ारिश की है. 27 जनवरी को हुई बैठक में बिल में कुछ बदलावों को मंजूरी दी गई थी.

एक वक़िफ़ केवल यह सुनिश्चित करने के बाद ही संपत्ति समर्पित कर सकता है कि महिला उत्तराधिकारियों को उनका उचित हिस्सा मिले उपयोगकर्ता द्वारा पंजीकृत वक्फ को वक्फ के रूप में मान्यता दी जाएगी, उन मामलों को छोड़कर जहां संपत्ति विवाद में है या सरकार के स्वामित्व में है परिसीमा अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ से वक्फ से संबंधित सभी मामलों पर लागू होगा, समय पर समाधान सुनिश्चित करेगा और लंबे समय तक मुकदमेबाजी को रोकेगा पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के संपूर्ण जीवन चक्र को स्वचालित करने के लिए ऑनलाइन...

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वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी रिपोर्ट समिति दिल्ली सरकार मुस्लिम

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