दिल्ली हाई कोर्ट ने एएनआई की विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की सुनवाई की। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने विकिपीडिया की ओपन-एक्सेस एडिटिंग को खतरनाक बताया। एएनआई ने विकिपीडिया पर अपने पेज पर मानहानिकारक संपादन की अनुमति देने के लिए मुकदमा दायर किया...
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से विकिपीडिया के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का का कामकाज, विशेष रूप से इसका ओपन-एक्सेस एडिटिंग वाला फंक्शन खतरनाक है। 'यह किस तरह का पेज है'मामले की सुनवाई के दौरान बेंच के बाकी सदस्यों के साथ जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि विकिपीडिया पर कोई भी पेज एडिट कर सकता है? यह किस तरह का पेज है, अगर यह किसी के लिए भी ओपन है। जस्टिस ने प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली...
हाई कोर्ट ने विकीपीडिया को क्यों दी इतनी सख्त चेतावनीक्रॉस चेक करना जरूरीएडवोकेट मेहता ने तर्क दिया कि विकिपीडिया फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पेजों की तरह नहीं है जहां कोई व्यक्ति एक पेज बनाकर कुछ भी कह सकता है। मेहता ने कहा कि यह सोशल मीडिया नहीं है जहां आपका एक पेज है और कोई भी कुछ भी कर सकता है। यह एक विश्वकोश है जहां कोई भी यूजर जानकारी जोड़ सकता है, अगर वह योग्य हो। पेज को कोई भी एडिट कर सकता है और इसी तरह से इसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। हर जानकारी को स्रोत से क्रॉस-रेफरेंस करना आवश्यक...
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