Former Jharkhand Chief Minister Madhu Koda could not get relief even from the Supreme Court. The Supreme Court has rejected the petition seeking stay on his conviction. राज्य | झारखंड
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी. सर्वोच्च अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है.झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है. सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कोड़ा की ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. सर्वोच्च अदालत द्वारा याचिका खारिज होने के बाद वे कोड़ा अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
UP: ‘उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें’, दिवाली-छठ से पहले सीएम योगी का अफसरों को कड़ा निर्देश दरअसल, निचली अदालत ने पूर्व सीएम कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव सहित उनके कई सहयोगियों को कोयला घोटाले का दोषी पाया था. इस वजह से निचली अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी. याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से फैसले पर रोक लगाना चाहते हैं, जो कतई भी उचित नहीं है. अदालत ने कोड़ा को दोषी प्रतीत होना माना था.
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