हाई कोर्ट के फैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 10 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि एक हफ्ते के अंदर शंभू सीमा पर बने बैरिकेड को हटाया जाए.
हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल, 10 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि अंबाला के पास शंभू सीमा पर बने बैरिकेड को एक सप्ताह के भीतर हटाया जाए. जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं. जिसे लेकर अब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगी.
यह भी पढ़ें- BJP OBC Sammelan: बीजेपी ओबीसी सम्मेलन में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- कांग्रेस OBC विरोधीहालांकि इसके बाद हरियाणा पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ किसानों की झड़प भी हुई, लेकिन किसान सीमा पार करने में अमसर्थ रहे. इस झड़प में एक किसान की मौत भी हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे. हालांकि उच्च न्यायालय ने जब शंभू सीमा से अवरोधक हटाने का निर्देश दिया तो किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी तक अपना मार्च फिर से शुरू करेंगे.
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