सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज बेल (Arvind Kejriwal Bail) मिल गई है. वह 11वें आरोपी हैं, जिनको शराब नीति घोटाला मामले में जमानत मिल गई है.
दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में उनको जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन रिहाई से पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.अब उनको जमानत मिल गई है. उनसे पहले पूर्व उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत चार नेता और कई बिजनेसमैन भी जेल से बाहर आ चुके हैं.
उन पर साउथ ग्रुप से हवाले के जरिए 20-30 करोड़ के लेनदेन का भी आरोप लगा था. 3 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी.अरुण पिल्लईअरुण पिल्लई हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन हैं.6 मार्च 2023 को ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था. उन पर शराब नीति मामले में साउथ ग्रुप के साथ मीटिंग करने का आरोप था. उनको के कविता का करीबी माना जाता है. कहा गया था कि जांच के दौरान उन्होंने गलत बयान दिए और सबूत नष्ट किए.
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