शीना बोरा मर्डर केस में मुख्या आरोपी पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी की यूरोप यात्रा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. साल 2012 में हुई इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं.
उन्होंने कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे विशेष अदालत ने मंजूर कर लिया था. लेकिन सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस एसवी कोटवाल ने कहा कि विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर 29 जुलाई को जस्टिस एस सी चांडक की नियमित पीठ के समक्ष सुनवाई की जाएगी. वो मंगलवार को उपलब्ध नहीं थे. सीबीआई ने जस्टिस कोटवाल की वैकल्पिक पीठ के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी.
19 जुलाई को सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी को अगले तीन महीनों के दौरान बीच-बीच में दस दिनों के लिए यूरोप के स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की एक बार यात्रा करने की अनुमति दी थी. Advertisementसीबीआई के वकील श्रीराम शिरसाट ने कोर्ट को बताया कि इंद्राणी मुखर्जी एक हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं. इस पर अभी सुनवाई चल रही है. इसलिए इस समय आरोपी को देश छोड़ने देना उचित नहीं होगा. विशेष अदालत ने अनुमति देते हुए इंद्राणी पर कुछ शर्तें रखी थीं.
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