Sheena Bora Case: फिलहाल विदेश नहीं जाएंगीं इंद्राणी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI अदालत के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक

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Sheena Bora Case: फिलहाल विदेश नहीं जाएंगीं इंद्राणी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI अदालत के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक
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Sheena Bora Case: इंद्राणी मुखर्जी, शीना बोरा हत्याकांड मामले में प्रमुख आरोपी हैं और इसे लेकर अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है। शिरसाट ने आगे कहा कि आरोपी को विदेश जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।

शीना बोरा हत्या कांड मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विशेष अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्या कांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को यूरोप की यात्रा का आदेश दिया था। मुखर्जी पर वर्ष 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप था। न्यायमूर्ति एस वी कोटवाल की एकल पीठ ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। 29 जुलाई को याचिका पर न्यायमूर्ति एस सी चंडाक की नियमित अदालत में सुनवाई होनी है।...

कर सकतीं क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। ‘यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना होगा’ इसके बाद विशेष अदालत ने कहा कि जब भी इंद्राणी को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाएगी तो, इस दौरान कुछ शर्तें भी रखीं जाएंगीं। अदालत ने कहा कि यात्रा के दौरान इंद्राणी मुखर्जी को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना होगा और उपस्थिति प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। इसके अलावा अदालत ने इंद्राणी को सुरक्षा जमा राशि के रूप में दो लाख रुपये देने होंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2015 के अगस्त महीने में इंद्राणी...

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