संपत्ति विवाद में परिवार के छह लोगों की हत्या: लखनऊ में दंपत्ति को मौत की सजा

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संपत्ति विवाद में परिवार के छह लोगों की हत्या: लखनऊ में दंपत्ति को मौत की सजा
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक विशेष कोर्ट ने संपत्ति विवाद में एक ही परिवार के छह लोगों की हत्या के मामले में एक दंपत्ति को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला बंथरा थाना क्षेत्र का है जहाँ परिवार के छह लोगों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए अजय सिंह और रूपा सिंह को मौत की सजा सुनाई गई।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक विशेष कोर्ट ने संपत्ति विवाद में एक ही परिवार के छह लोगों की हत्या के मामले में एक दंपत्ति को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला बंथरा थाना क्षेत्र का है, जहां परिवार के छह लोगों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए अजय सिंह और रूपा सिंह को मौत की सजा सुनाई गई। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला करार देते हुए कहा कि इस अपराध ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने 16 जनवरी को दिए गए फैसले में कहा कि इस बर्बर

हत्या को संपत्ति विवाद के चलते अंजाम दिया गया। दोषियों के पुत्र को नाबालिग पाए जाने पर उसका मामला किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह मामला लगभग पांच साल पुराना है। 30 अप्रैल 2020 को शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई अजय सिंह, भाभी रूपा और भतीजे ने मिलकर उसके पिता अमर सिंह, मां राम दुलारी, भाई अरुण सिंह, भाभी राम सखी, भतीजा सौरभ और भतीजी सारिका की कुल्हाड़ी और बंदूक से हत्या कर दी। शिकायत के अनुसार, अजय सिंह ने अपने पिता से संपत्ति बेचने से मिलने वाले पैसे मांगे थे। उसे शक था कि यह पैसा छोटे भाई अरुण को दिया जाएगा। यह विवाद हत्या का रूप ले लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों ने अदालत को बताया कि अरुण सिंह को सिर में गोली मारी गई, जबकि उनकी पत्नी और बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी क्रूर हत्या, जिसका उद्देश्य भय और आतंक पैदा करना हो, समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती है। कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई, लेकिन कहा कि इसे हाईकोर्ट द्वारा मंजूरी मिलना आवश्यक है। दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा, साजिश के लिए उम्रकैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। अजय सिंह को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है

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