Supreme Court Says The recruitment process of government jobs cannot be changed midway, सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया बीच मे नही बदल सकते है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
कोर्ट ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए. यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए.Advertismentसुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है. ऐसा तब तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जब तक ऐसा निर्धारित न हो.
कोर्ट ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए. यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए. बीच में नियमों में बदलाव कर के उम्मीदवारों को आश्चर्यचकित होने का मौका नहीं देना चाहिए.मामला राजस्थान हाईकोर्ट में 13 अनुवादक पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है. उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा में हिस्सा लेना था. उसके बाद एक लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू देना था.
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