सिख दंगा: क्या था सरस्वती विहार मामला, जिसमें दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार

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सिख दंगा: क्या था सरस्वती विहार मामला, जिसमें दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार
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Anti Sikh Riots Case:1984 सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराया है. सज्जन कुमार पर जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का आरोप था. सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को बहस होगी.

Anti Sikh Riots Case: दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया . सज्जन कुमार पर सिख विरोधी दंगों में पिता-पुत्र की हत्या का आरोप था. सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत की कावेरी बावेजा के सामने बहस होगी. एक नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार आरोपी थे. एक नवंबर 2023 को कोर्ट ने मामले में सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था.

शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे, जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे. ये भी पढ़ें- रामायण कथा: जब हनुमान जी थे ब्रह्मचारी तो कैसे हुआ उनका पुत्र मकरध्वज, जानिए कैसे हुआ संभव भीड़ को उकसाने का आरोप शिकायतकर्ता के मुताबिक, सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया था. उनके उकसाने के बाद दंगाइयों की भीड़ ने जसवंत सिंह और तरुण दीप सिंह को जिंदा जला दिया था.

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