सीजीएचएस दवा जारी करने के नियमों में बदलाव

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सीजीएचएस दवा जारी करने के नियमों में बदलाव
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केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत ओपीडी सेवाओं के लिए पात्र सभी लाभार्थियों को प्रतिबंधित दवाएं जारी करने की प्रक्रिया के सख्त अनुपालन के आदेश जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना ( सीजीएचएस ) के तहत ओपीडी सेवाओं के लिए पात्र सभी लाभार्थियों को प्रतिबंधित दवाएं जारी करने की प्रक्रिया के सख्त अनुपालन के आदेश जारी किए गए हैं। ये सभी दिशानिर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए हैं। अब सभी सीजीएचएस सेंटर प्रतिबंधित दवाओं की केवल दो सूचियां बनाकर रखेंगे, अर्थात ऑनलाइन प्रतिबंधित दवाएं और 'एसटीसी' प्रतिबंधित दवाएं , जिन्हें लाभार्थियों की जानकारी के लिए सीजीएचएस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिबंधित दवा की लागत 10,000 रुपये प्रति यूनिट या उससे

अधिक हो। ऐसी दवा का खर्च 50,000 रुपये प्रति माह या उससे अधिक हो। सीजीएचएस लाभार्थी को आपूर्ति की तिथि (अर्थात एमएसडी/डब्ल्यूसी में दवा की प्राप्ति की तिथि) से 15 दिनों के भीतर निर्दिष्ट स्थान से दवा प्राप्त करनी होगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सीजीएचएस द्वारा प्रतिबंधित दवा जारी करने के लिए नियम बदले गए हैं। इन दवाओं में कैंसर रोधी दवाएं (कीमोथेरेप्यूटिक, इम्यूनोथेरेप्यूटिक दवाएं) और अन्य घातक बीमारियों जैसे सीकेडी, एंजाइम की कमी, हीमोफीलिया, दुर्लभ बीमारियों आदि के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं शामिल हैं। सीमित/विशेष उपयोग वाली इन दवाओं की कीमत बहुत अधिक होती है। इस तरह की दवाओं में इंट्रा-ओकुलर व इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शन आदि शामिल हैं। प्रतिबंधित दवा जारी करने के लिए जो मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है, उसके तहत सीजीएचएस प्रतिबंधित दवाओं की केवल दो सूचियां बनाए रखेगा। उक्त सूची में ऑनलाइन प्रतिबंधित दवाएं और 'एसटीसी' प्रतिबंधित दवाएं रहेंगी। लाभार्थियों की जानकारी के लिए दोनों दवाओं की सूची 'सीजीएचएस' वेबसाइट पर प्रदर्शित होंगी। इसके साथ ही चिकित्सा की इम्यूनोथेरेपी एसटीसी, प्रतिबंधित दवा की सूची में बनी रहेगी। एसटीसी प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग के लिए स्थापित सीडीएससीओ अनुमोदन/दिशानिर्देशों के अनुसार, सीजीएचएस द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। यदि वह रोग जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आता है, तो अतिरिक्त निदेशक एमएसडी/सिटी का कार्यालय स्थायी तकनीकी समिति की जांच के बिना दवा जारी करने के लिए अधिकृत होगा। इस बाबत कोई दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं, या दवा किसी ऐसे संकेत के लिए निर्धारित की गई है, जो दिशा-निर्देशों के

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