केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन को टैक्स राहत नहीं दी जाएगी, केवल नए टैक्स रिजीम के नियमों के अनुसार नियमित दस्तकर्मियों को टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत मिलेगी.
सीनियर सिटीजन को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. केंद्र सरकार ने इन्हें टैक्स राहत देने को लेकर जवाब दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में केंद्रीय नए टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है. नई कर व्यवस्था के लिए रिवाइज्ड टैक्स स्लैब अप्रैल 2025 से लागू होंगे, जिससे सैलरीड कर्मचारियों को टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत होगी. हालांकि अलग से सीनियर सिटीजन के लिए कोई राहत नहीं दी गई.
इसके अलावा, जांच में सीनियर सिटीजन के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में निवेश के लिए मौजूदा कटौती सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया. Advertisementसरकार ने क्या दिया जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मंत्रालय वार्षिक बजट प्रक्रिया के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए कई प्रस्तावों की समीक्षा करता है. वर्तमान में मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है. उन्होंने तीन सवालों का जवाब दिया.
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