सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1957 से 2006 के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम डीएसआईआईडीसी और दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत...
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1957 से 2006 के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण , दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम और दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की थी। ऐसी अधिग्रहण प्रक्रियाओं के लाभार्थी डीडीए, डीएसआईआईडीसी और डीएमआरसी जैसी विभिन्न राज्य संस्थाएं थीं, जिन्हें आवास...
रोकेगा। साथ ही कहा, एनसीटी दिल्ली की सरकार और उसके अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली भूमि का भौतिक कब्जा लें, अगर पहले नहीं लिया है और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करना निर्बाध रूप से जारी रखें। कुछ मामलों में कब्जा नहीं लिया जा सका सूची ई-2 उन मामलों से संबंधित है जहां मुआवजा राजकोष या संदर्भ न्यायालय में जमा किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ मामलों में मुआवजा राशि राजकोष में जमा कर दी गई क्योंकि भूस्वामी इसे प्राप्त करने नहीं आए। इसी...
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