सुप्रीम कोर्ट : अपराध से समाज में भय पैदा होता है, अन्याय है इसे बने रहने देना

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सुप्रीम कोर्ट : अपराध से समाज में भय पैदा होता है, अन्याय है इसे बने रहने देना
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सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में 2002 के एक हत्या मामले में पांच दोषियों की अपील खारिज करते हुए कहा कि अपराध से समाज में भय पैदा होता है और अगर ऐसी स्थिति को समाज में बने रहने दिया जाए तो यह अन्याय है। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ कहा कि प्रत्येक सभ्य समाज में आपराधिक प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य समाज में विश्वास और एकजुटता पैदा करने के अलावा व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करना और सामाजिक स्थिरता व व्यवस्था बहाल करना होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध से समाज में भय पैदा होता है और अगर ऐसी स्थिति को समाज में बने रहने दिया जाए तो यह अन्याय है। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ 2002 के एक हत्या मामले में पांच दोषियों की अपील खारिज कर दी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और पीबी वराले की पीठ ने की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा, प्रत्येक सभ्य समाज में आपराधिक प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य समाज में विश्वास और एकजुटता पैदा करने के अलावा व्यक्तिगत...

तर्क इस मामले में दोषियों के वकील ने तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाई गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने राजनीतिक दुश्मनी के कारण आरोपियों को फंसाने के लिए रटे-रटाए बयान दिए। इस पर पीठ ने कहा कि हालांकि गवाहों के बयानों में असंगति थी, लेकिन इससे उनकी गवाही अविश्वसनीय नहीं हो जाती। पीठ ने कहा, सिर्फ इसलिए कि सुजीश का शव दूसरे पीड़ित सुनील के शव से थोड़ी दूरी पर पाया गया, यह अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को खारिज करने का एकमात्र और निर्णायक कारक नहीं हो सकता। क्या है पूरा मामला? 1 मार्च 2002 को...

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