दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन राज्यों में पटाखों की बिक्री दिल्ली में 19 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत जारी प्रतिबंध के समान हो।
Firecrackers Ban : सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली और हरियाणा को बड़ा अहम निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी पटाखों की ब्रिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर तक बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिया है. बता दें कि सर्दियां आते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है.
मौजूदा समय में राजधानी में ऐसे हालत है कि जैस वो गैस चैंबर बन गया हो दिल्ली वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया, जिसे जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ग मसीह की पीठ ने दिया. सर्वोच्च अदालत ने एमसी मेहता मामले के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के उपायों की समीक्षा जारी रखी है.
SUPREME COURT AIR POLLUTION FIRECRACKERS BAN DELHI
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