सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां को पोते की कस्टडी देने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां को पोते की कस्टडी देने से किया इनकार
SUPREME COURTCUSTODY BATTLEATUL SUBHASH
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सुप्रिम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां को उनके चार वर्षीय पोते की कस्टडी देने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि बच्चा उनकी मां के लिए अजनबी है और अगर वे बच्चे से मिलना चाहती हैं तो कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अतुल सुभाष की मां को उनके नाबालिग बेटे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह बच्चे के लिए अजनबी हैं। अतुल सुभाष ने 2024 में आत्महत्या कर लिया था। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि बच्चे की कस्टडी का मुद्दा सुनवाई कर रही अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है। पीठ ने कहा, 'यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन बच्चा याचिकाकर्ता के लिए अजनबी है। अगर आप चाहें तो कृपया बच्चे से मिल लें। अगर आप बच्चे की कस्टडी चाहते हैं तो इसके लिए एक...

पढ़ रहा है। वकील ने कहा कि हम बच्चे को बंगलूरू ले जाएंगे। हमने लड़के को स्कूल से निकाल लिया है। जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए मां को बंगलूरू में ही रहना होगा। अंजू देवी की दलील अंजू देवी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कुमार दुष्यंत सिंह ने बच्चे की कस्टडी की मांग की और आरोप लगाया कि उनकी अलग रह रही बहू ने बच्चे के स्थान को गुप्त रखा है। उन्होंने तर्क दिया कि छह साल से कम उम्र के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से बच्चे के साथ बातचीत करने के लिए कुछ...

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