Ajit Pawar News: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी प्रमुख अजित पवार को शरद पवार की तस्वीर का उपयोग चुनाव में नहीं करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी में बंटवारे के बाद दोनों की विचारधारा अलग-अलग है, इसलिए अजित पवार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश...
मुंबई: चाचा शरद पवार से पार्टी की बंटवारे के बाद अजित पवार महाराष्ट्र चुनाव में अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। 38 सीटों पर उनका चाचा शरद पवार से सीधा मुकाबला है। इस चुनावी माहौल में भी चाचा-भतीजे के बीच चल रही कोर्ट-कचहरी के फैसले अजित पवार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ घड़ी चुनाव चिन्ह के उपयोग की अनुमति दी थी। अब सुप्रीम अदालत ने अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुनाव प्रचार में शरद पवार के नाम, वीडियो और फोटो का...
अब जब शरद पवार के साथ आपके वैचारिक मतभेद हैं, तो आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें।घड़ी चुनाव चिन्ह पर अंतिम फैसला होना बाकी बता दें कि पिछले साल पार्टी में बगावत के बाद चुनाव चिन्ह और शरद पवार के नाम के उपयोग का मुद्दा कोर्ट और चुनाव आयोग में पहुंचा था। असली एनसीपी की लड़ाई पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी सुनवाई की थी। अजित पवार के गुट को विधानसभा अध्यक्ष ने असली एनसीपी का दर्जा दे दिया। इसके बाद चुनाव आयोग में भी अजित चुनाव चिन्ह और असली पार्टी की लड़ाई जीत गए। निर्वाचन आयोग के फैसले के...
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