सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर चंदा कोचर को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 6 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर को केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर नोटिस जारी किया। जांच एजेंसी ने कथित वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में उनकी जमानत रद्द करने की मांग की है।
सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पीठ को बताया कि आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया था और चंदा कोचर ने मुश्किल से एक महीना हिरासत में बिताया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, 23.12.2022 को की गई गिरफ्तारी जांच के दौरान मिली किसी अतिरिक्त सामग्री के आधार पर नहीं थी, बल्कि उसी सामग्री के आधार पर थी, जो धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करने के समय जांच अधिकारी के ज्ञान में थी। बिना सोचे-समझे और कानून का उचित सम्मान किए बिना इस तरह की नियमित गिरफ्तारी सत्ता का दुरुपयोग है और धारा 41ए सीआरपीसी की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।
इस साल फरवरी में शीर्ष अदालत ने कोचर को अंतरिम जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी की याचिका का निपटारा कर दिया था। हालांकि उसने सीबीआई को कोचर दंपति को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि करने वाले हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के खिलाफ नई अपील दायर करने की छूट दी थी।
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