नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई जो अपनी अलग रह रही पत्नी और नाबालिग बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का व्यवहार मानव और जानवरों के बीच मूलभूत अंतर को समाप्त कर देता है। कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को तब तक कोर्ट में प्रवेश करने से मना कर दिया जब तक कि वह पत्नी और बेटियों को मासिक रखरखाव का भुगतान न करे या फिक्स्ड डिपॉजिट या कृषि योग्य जमीन का हिस्सा उनके नाम न कर दे।
नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में रोजना ऐसे मामले समाने आते हैं, जिनका संवैधानिक और कानूनी रूप से काफी महत्व होता है. ऐसे मामले भी आते हैं, जिनका समाज पर व्यापक असर पड़ता है. शीर्ष अदालत के सामने शुक्रवार 24 जनवरी 2025 को ऐसा ही एक मामला सामने आया. एक शख्स ने अलग रह रही पत्नी और नाबालिग बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने शख्स के इस रवैये पर सख्त नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के व्यवहार से मानव और जानवरों के बीच का मौलिक भेद मिट जाता है.
वह अपने ससुराल में 4 महीने रही थीं, जिसके बाद उन्हें 50 हजार रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था. 30 जून 2009 को पता चला कि आरोपी पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली और पहली पत्नी और बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया. बॉर्डर पर बना डाली सुरंग, ट्रक से करते थे क्रॉस, पुलिस ने पकड़ा तो खुला ऐसा राज, मच गई खलबली, अफसर भी सन्न सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस टी. कोटिश्वर सिंह की पीठ इसपर सुनवाई कर रही थी.
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