सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी करोड़ों के GST नोटिस पर लगाई रोक, इस दिन होगी अगली सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी करोड़ों के GST नोटिस पर लगाई रोक, इस दिन होगी अगली सुनवाई
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Online Gaming Companies GST Notice: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इन कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी करोड़ों के GST नोटिस पर लगाई रोक, इस दिन होगी अगली सुनवाईऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इन कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विस टैक्स 'कारण बताओ नोटिस' पर रोक लगा दी.

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इन कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विस टैक्स 'कारण बताओ नोटिस' पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इस सेक्टर को अस्थायी राहत मिली है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अंतिम निपटारे तक डीजीजीआई द्वारा जारी सभी 'कारण बताओ नोटिस' के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी.

फैसले के बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान डेल्टा कॉर्प और नाजारा टेक जैसी गेमिंग कंपनियों के शेयरों में 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई. ई-गेमिंग फेडरेशन के सीईओ अनुराग सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का स्वागत किया. सक्सेना ने कहा कि"यह सरकार और गेमिंग ऑपरेटर्स दोनों के लिए फायदेमंद है. गेमिंग ऑपरेटर्स के लिए जो जबरदस्ती की कार्रवाई का सामना कर रहे थे और सरकार के लिए जिसकी समयसीमा अब बढ़ाई जा सकती है.

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