सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में इकरा चौधरी की याचिका स्वीकृत

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सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में इकरा चौधरी की याचिका स्वीकृत
SUPREME COURTPLACES OF WORSHIP ACTIKRU CHOUDHARY
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समाजवादी पार्टी सांसद इकरा चौधरी की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृत कर दी है. कोर्ट ने इस याचिका को पहले से दाखिल दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ने की अनुमति दी है.

उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी के लिए अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में कैराना से सपा सांसद इकरा चौधरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पहले से दाखिल दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ने की इजाजत दी है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर सप्ताह इस तरह की याचिकाएं दाखिल हो रही हैं. इकरा चौधरी ने इस कानून को लेकर दायर याचिकाओं में उसका भी पक्ष सुने जाने की मांग की है.

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच करेगी सुनवाई. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था. साथ ही मंदिर-मस्जिद विवाद में देश की दूसरी अदालतों में चल रहे मामलों में कोई फैसला सुनाने पर रोक लगा दी थी. इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं. जिसमें विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय, ओवैसी, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, RJD,ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी, मथुरा शाही ईदगाह कमेटी समेत जमीयत उलेमा हिंद की भी याचिका शामिल हैं. आपको बता दें कि एक पक्ष ने जहां इस एक्ट को रद्द करने की मांग की है वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद, कांग्रेस, सीपीएम, ओवैसी RJD समेत कई पक्षों ने इसके समर्थन में याचिका दाखिल की है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को हिंदू पक्ष ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जबकि इसके समर्थन में जमीयत उलेमा ए हिंद ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है

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