सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई, किसानों को 31 जनवरी तक मुआवजा देने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई, किसानों को 31 जनवरी तक मुआवजा देने का आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई और 31 जनवरी तक किसानों को उनकी जमीन के बदले मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर 31 जनवरी तक मुआवजा नहीं दिया गया तो अवमानना की कार्यवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि वे 31 जनवरी तक किसानों को उनकी जमीन के बदले मुआवजा दें, वरना उन पर अवमानना की कार्यवाई की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.

49 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश पहले ही पारित किया गया था, लेकिन किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। बेंच ने कहा, राज्य के अधिकारियों ने इस मामले में जिस तरह से काम किया, हम उससे पूरी तरह से निराश हैं। 'एक हफ्ते के भीतर सुनिश्चित करें किसानों का मुआवजा' सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के प्रमुख सचिव, वित्त सचिव और पंचायती राज सचिव को एक हफ्ते के भीतर इस मामले का संज्ञान लेने का आदेश दिया। साथ ही बीड के कलेक्टर को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किसानों को मुआवजा मिल...

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