मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा. मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि केवल किसी के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या उसे देखना कोई अपराध नहीं है.
पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना POCSO और IT अधिनियम के तहत अपराध है? इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा. 19 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि केवल किसी के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बाल पोर्न ोग्राफ़ी डाउनलोड करना या उसे देखना कोई अपराध नहीं है.
 CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा. {ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});CJI ने कहा था किसी से वीडियो का मिलना POSCO धारा 15 का उल्लंघन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे देखते है और दूसरों को भेजते हैं तो यह कानून के उल्लंघन के दायरे मे आएगा.
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