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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में उत्तराखंड हाईकोर्ट परिसर को नैनीताल से कहीं और स्थांनतरित करने के आदेश पर रोक लगा दी. इससे पहले उच्च न्यायालय की ओर से इसके स्थानांतरण का आदेश देते हुए राज्य सरकार से इसके लिए उपयुक्त जगह ढूंढने को भी कहा गया था.की खबर के मुताबिक, उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के 8 मई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी, जिस पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.
हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को 14 मई 2024 तक एक पोर्टल खोलने का निर्देश दिया था, जिससे वकील स्थानांतरण के पक्ष या विपक्ष में अपनी में अपनी पसंद व्यक्त कर सकें. इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले पर सार्वजनिक राय भी मांगी थी, क्योंकि अदालत का मानना था कि इसमें आम लोगों के विचारों का ध्यान रखना जरूरी है.
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