सेबी ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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सेबी ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी भागीदार नियमों के उल्लंघन के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ( सेबी ) ने गुरुवार को शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी भागीदार नियमों के उल्लंघन के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी द्वारा पारित आदेश के अनुसार, कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है. सेबी ने अप्रैल, 2021 से जून 2022 तक शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी भागीदार मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का निरीक्षण किया.

नियामक ने जांच में पाया कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 30 दिन की अवधि के भीतर 26 शिकायतों का समाधान नहीं किया. नियामक ने कहा कि जून, 2022 में 39 ग्राहकों ने कारोबार किया था, लेकिन इन ग्राहकों को ब्रोकर द्वारा निष्क्रिय माना गया और जून, 2022 तक उनके कोष को अलग रख दिया गया. सेबी ने जांच में यह भी पाया कि कंपनी ने कैश मार्केट, F&O और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्जिन की गलत रिपोर्टिंग की. साथ ही कंपनी ने 57 मामलों में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस का साप्ताहिक डेटा भी गलत तरीके से अपलोड किया था. यह सेबी के नियमों का उल्लंघन है. इस जुर्माने के साथ, सेबी ने कंपनी को अपने शिष्टाचार में सुधार करने और भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने से बचाने के लिए चेतावनी भी दी है

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सेबी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जुर्माना शेयर ब्रोकर नियमों का उल्लंघन

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