स्वयंभू बाबा आसाराम को मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत

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स्वयंभू बाबा आसाराम को मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत
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सुप्रिम कोर्ट ने स्वयंभू बाबा आसाराम को 2013 में एक महिला शिष्य के बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत दे दी है. आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम ज़मानत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 जनवरी) को स्वयंभू बाबा आसाराम को 2013 में एक पूर्व महिला शिष्य के बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत दे दी है.की खबर के मुताबिक, जस्टिस एमएम.सुंदरेश और जस्टिस राजेश निंदल की पीठ से आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम ज़मानत मिली है. मालूम हो कि 86 वर्षीय आसाराम को स्वास्थ्य कारणों के चलते ये राहत दी गई है. अपनी गिरफ्तारी के लगभग एक दशक बाद वे पहली बार जमानत पर बाहर आएंगे.

हालांकि, कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिए हैं कि वे ज़मानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. इसके अलावा वो अपने अनुयायियों से भी नहीं मिल सकेंगे. ज्ञात हो कि सूरत की एक महिला ने 2013 में आसाराम और सात अन्य लोगों के ख़िलाफ़ बलात्कार और अवैध रूप से बंधक बनाने कादर्ज कराया था, जिसके बाद साल 2023 में गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा आसाराम को इस मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.के अनुसार, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच सूरत की रहने वाली महिला से कई बार बलात्कार किया था, जब वह शहर के बाहरी इलाके मोटेरा में स्थित उसके आश्रम में रहती थी. अदालत ने अभियोजन के मामले को स्वीकार करते हुए आसाराम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धाराओं के अलावा कई अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दोषी ठहराया था.आसाराम ने आजीवन कारावास की सजा को रद्द करने की मांग करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 22 नवंबर को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था. आसाराम बापू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, राजेश गुलाब इनामदार और शाश्वत आनंद ने अदालत से केस की मेरिट के साथ आसाराम की मेडिकल स्थिति देखने का अनुरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि दोषसिद्धि बिना सबूतों की पुष्टि के केवल अभियोजन पक्ष की गवाही पर आधारित थी. आसाराम के वकीलों ने अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों की ओर इशारा भी किया. हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका इरादा इस मामले में गुण-दोष पर जाने और सजा को निलंबित करने का नहीं ह

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