सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार को जमानत दे दी। बिभव को सर्शत जमानत मिली है। जमानत के दौरान जब तक सभी गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती वह सीएम हाउस नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका...
नई दिल्ली: स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार बिभव कुमार को सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए निर्देश दिया कि जब तक सभी गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती, तब तक बिभव कुमार मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी निर्देश दिया कि बिभव कुमार को निजी सहायक के रूप में बहाल न किया जाए, न ही उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने जमानत दी। जमानत का कड़ा विरोध दिल्ली पुलिस...
लोगों की गवाही बाकी है ऐसे में समय लगेगा।बिभव को जमानत देते हुई सुप्रीम कोर्ट ने तय की ये शर्तें-1. बिभव कुमार सीएम ऑफिस और उनके आवास नहीं जाएंगे।2. बिभव केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।3. बिभव को कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा।4.
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