हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों का लागू

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हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों का लागू
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हरियाणा राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। 31 मार्च तक का लक्ष्य रखा गया है और मुख्यमंत्री नायब सैनी 10 जनवरी को तैयारियों की समीक्षा करेंगे। गृह विभाग, पुलिस, कोर्ट, प्रासिक्यूशन और जेल विभाग नए कानूनों को लागू करने में समन्वय करेंगे।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नए आपराधिक कानून ों को लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ के बाद हरियाणा पहला प्रदेश होगा, जहां नए कानूनों के आधार पर न्याय मिलेगा। गृह विभाग की ओर से नए कानूनों को 31 मार्च तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। 10 जनवरी को सीएम सैनी तैयारियों का लेंगे समीक्षा मुख्यमंत्री नायब सैनी 10 जनवरी को नए कानूनों को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और बढ़ते अपराध व नशा गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेंगे। नए कानूनों...

रहा जागरूक यही नहीं, वकीलों को भी नए कानूनों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार के संकलन ऐप का भी सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेशभर में 37 हजार वकील हैं, जिसमें से 24 हजार वकीलों को संकलन ऐप डाउनलोड कराया जा चुका है। संकलन ऐप में नए और पुराने कानूनों को आसानी से समझा जा सकता है। नए कानूनों से इंसाफ में नहीं होगी देरी गृह सचिव ने कहा कि नए कानूनों के लागू होने से इंसाफ में देरी नहीं होगी। नए कानूनों में न्याय की टाइमलाइन निर्धारित की गई है। इसमें गवाह और साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे, ऐसे में...

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