Arvind Kejriwal Gets Bail: ऑफिस नहीं जा पाएंगे केजरीवाल, जानें किन शर्तों पर कोर्ट ने दी जमानत
केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि तर्कों के आधार पर हमने 3 प्रश्न तैयार किए हैं. क्या गिरफ्तारी में अवैधता थी?  क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उनको ट्रायल कोर्ट फिर से  भेजा जा सके? दोनों जजों ने सहमति से फैसला देते हुए केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली.
22 महीने से अधिक समय तक CBI को उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई. इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठते हैं. इस पर विचार किया जा सकता है.  जहां तक गिरफ्तारी के आधार का सवाल है, ये गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करती. सीबीआई गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत जारी नहीं रख सकती. आरोपी को बयान देने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता.सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है.
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