बलवा मार्ग जाम करने समेत अन्य मामलों में सजायाफ्ता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी वारंट का क्रियान्वयन रोकने संबंधी प्रार्थना पत्र एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने निरस्त कर दिया। साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। बता दें कि दोनों नेताओं को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ने बीते वर्ष तीन-तीन माह की...
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। बलवा, मार्ग जाम करने समेत अन्य मामलों में सजायाफ्ता आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट का क्रियान्वयन रोकने संबंधी प्रार्थना पत्र एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने निरस्त कर दिया। साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। बीते दिनों निरस्त हुई थी अपील विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि दोनों नेताओं को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ने बीते वर्ष तीन-तीन माह की सजा...
अभियोजक ने बताया कि 19 जून 2001 को बिजली व्यवस्था की बदहाली के विरोध में पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के निकट धरना-प्रदर्शन हुआ था। इसमें तत्समय सपा में रहे व वर्तमान में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष, सुभाष चौधरी भी शामिल थे। इनके विरुद्ध कोतवाली नगर में विधि विरुद्ध जमावड़ा, मार्ग जाम कर यातायात जबरिया रोकने व अन्य धाराओं में एफआईआर लिखी गई थी। तीन महीने की सुनाई गई सजा मुकदमे की सुनवाई के दौरान तत्कालीन...
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