हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से ससुर को मिली बड़ी राहत, विधवा बहू को नहीं देना होगा गुजारा भत्ता

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हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से ससुर को मिली बड़ी राहत, विधवा बहू को नहीं देना होगा गुजारा भत्ता
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, ससुर अपनी विधवा बहू को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने शिवपुरी की एक अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक ससुर को अपनी विधवा बहू को 3000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया...

शिवपुरी: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, ससुर को अपनी विधवा बहू को गुजारा भत्ता देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने शिवपुरी की एक अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक ससुर को अपनी विधवा बहू को 3000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था।मामला शरीफ और इशरत बानो का है, जिनकी शादी 14 जून 2011 को हुई थी। 30 जून 2015 को शरीफ की मृत्यु हो गई। इसके बाद, इशरत ने अपने ससुर बशीर खान के खिलाफ शिवपुरी की मजिस्ट्रेट...

ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।ADJ कोर्ट से राहत नहीं मिली तो पहुंचे हाईकोर्टADJ कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने पर, बशीर खान हाई कोर्ट पहुंचे। उनके वकील अक्षत जैन ने तर्क दिया कि जब शरीफ जीवित था, तब भी इशरत उससे अलग रहती थी। उन्होंने कहा कि बशीर खान एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, एक पिता को अपने बेटे की विधवा को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए, निचली अदालतों द्वारा 3,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने...

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