Punjab Haryana News पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट Punjab Haryana High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पत्नी पर्याप्त कमाई कर रही है तब भी पति अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय का एक साधन...
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट कहा है कि यदि पत्नी पर्याप्त कमाई कर रही है, तब भी पति अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। जस्टिस सुमित गोयल ने पति की इस दलील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की कि वह अपनी बेटी का गुजारा भत्ता देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वह अपनी मां के पास है, जिसके पास उसे पालने और उसकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद हैं। 'बच्चो की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता पिता' हाई कोर्ट ने कहा कि यदि मां...
निर्मित ड्रोन बरामद, नशे की तस्करी का एक और प्रयास विफल पति की तरफ से दलील दी गई कि उसकी आय केवल 22 हजार रुपये है और परिवार के अन्य छह सदस्य उस पर निर्भर हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया कि बच्ची की मां के पास गुजारे के लिए पर्याप्त साधन हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश अंतिम निर्णय के अधीन है और कार्यवाही के समापन से पहले केवल एक अंतिम कदम है। पारिवारिक न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था चूंकि याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी है और उसके पास खुद का भरण-पोषण करने के लिए आय का...
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