इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 15 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं आयोजकों द्वारा की गई खराब व्यवस्था का परिणाम हैं और प्रशासन को उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए.
यूपी के हाथरस जिले में हुए भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DM और SP को तलब किया है. हाईकोर्ट ने हाथरस के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 15 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया है कि 2024 में हुई भगदड़ के लिए उन्हें जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी तय की है. मामले में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि ऐसी घटनाएं आयोजकों द्वारा की गई खराब व्यवस्था का परिणाम हैं.
"हाईकोर्ट ने आगे कहा, "अतीत में ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं जहां लाखों लोग ऐसे आयोजनों में इकट्ठा होते हैं, गरीब और अशिक्षित लोग आस्था और विश्वास के कारण इकट्ठा होते हैं और अपना आपा खोने के कारण भगदड़ में लोगों की असमय मौत हो जाती है."वहीं, सरकारी वकील रूपक चौबे ने कहा कि आयोजकों ने 80,000 लोगों की भीड़ का अनुमान लगाते हुए अनुमति मांगी थी, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुट गई.
भागदड़ हाथरस हाईकोर्ट प्रशासन महाकुंभ
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
हाथरस भगदड़ मामले में हाईकोर्ट ने DM और SP को तलब कियाहाथरस भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DM और SP को 15 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि प्रशासन हाथरस की घटना से सबक लेता है और प्रयागराज में आगामी महाकुंभ के लिए उचित व्यवस्था कर सकता है.
और पढो »
हाथरस सत्संग भगदड़ में 121 मौतों का जिम्मेदार कौन? DM-SSP तलब, हाईकोर्ट ने कहा- महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंग...Prayagraj News: हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन डीएम और एसएसपी को तलब किया है.
और पढो »
हाथरस भगदड़ में प्रशासन को जवाबदेह ठहराने का आदेशइलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस में हुई भगदड़ मामले में जवाब मांगा है और प्रशासनिक बदइंतजामी के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी को जवाब तलब किया है।
और पढो »
हाथरस भगदड़ मामले में डीएम और एसएसपी को कोर्ट ने तलब कियाउत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस भगदड़ में हुई मौत मामले में हाथरस के तत्कालीन जिलाधिकारी और एसएसपी को हलफनामे के साथ 15 जनवरी को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न प्रशासनिक बदइंतजामी के कारण 121 श्रद्धालुओं की मौत में उनकी जवाबदेही तय की जाए।
और पढो »
हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में कोर्ट ने तत्कालीन जिलाधिकारी-एसएसपी को तलब कियाइलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस गांव फुलरई मुगलगढी में हुए सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत मामले में उस समय के जिलाधिकारी और एसएसपी को हलफनामा के साथ 15 जनवरी को तलब किया है.
और पढो »
हाथरस भगदड़- DM-SSP को हाईकोर्ट ने किया तलब: कहा- 121 की मौत का जिम्मेदार कौन... बताएं; महाकुंभ में करोड़ों ल...हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में 2 जुलाई 2024 को भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई थी। Hathras stampede case hearing in Allahabad High Court; Mahakumbh security alert | Bhole Baba
और पढो »