हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में कोर्ट ने तत्कालीन जिलाधिकारी-एसएसपी को तलब किया

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हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में कोर्ट ने तत्कालीन जिलाधिकारी-एसएसपी को तलब किया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस गांव फुलरई मुगलगढी में हुए सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत मामले में उस समय के जिलाधिकारी और एसएसपी को हलफनामा के साथ 15 जनवरी को तलब किया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2024को हाथरस के गांव फुलरई मुगलगढी में सूरज पाल उर्फ भोले बाबा द्वारा आयोजित सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत मामले में हाथरस के तत्कालीन जिलाधिकारी एसएसपी को हलफनामे के साथ 15 जनवरी को तलब किया है. साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न प्रशासनिक बदइंतजामी के कारण 121श्रद्धालुओं की मौत में उनकी जवाबदेही तय की जाय.

कोर्ट ने जनवरी से शुरू होने वाले विश्व के सबसे बड़े प्रयागराज कुंभ मेले के आयोजन करने वाले प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को हाथरस की घटना से सबक लेने की नसीहत दी और कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोग आयेंगे. केंद्र व राज्य सरकार इंतजाम में लगे हैं. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री मौके पर आकर व्यवस्था देख रहे हैं. बावजूद इसके बदइंतजामी से अप्रिय घटना हो सकती है. पुलिस प्रशासन व्यवस्था देखें. ठीक से मेला होने से प्रदेश देश ही नहीं देश के बाहर अच्छा उदाहरण पेश होगा. कोर्ट ने आदेश की प्रति सीजेएम हाथरस, गृह सचिव यूपी, आयुक्त, जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त प्रयागराज को भेजने का निर्देश दिया है. यह भी पढ़ें: अब यूपी में किसानों के हक पर नहीं पड़ेगा डाका, मिलती रहेगी किसान सम्मान निधि, तुरंत बनवा लें यह कार्ड सरकार की तरफ से कही गई ये बात यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने हाथरस की घटना में बदइंतजामी की आरोपी मंजू देवी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है. मालूम हो कि बृजेश पांडेय दरोगा पोरा पुलिस चौकी इंचार्ज ने सिकंदराराऊ थाने में एफआईआर दर्ज की. आयोजकों पर भगदड़ से मौत का आरोप लगाया. मामले में विवेचना जारी है. सरकार की तरफ से कहा गया कि आयोजकों ने 80 हजार भीड़ आने की शासन से अनुमति ली थी. किंतु ढाई लाख श्रद्धालुओं का जमावड़ा हो गया. भोले बाबा प्रवचन के बाद जाने लगे तो दर्शन के लिए भीड़ उसी तरफ बढ़ी. सेवादारों ने जबरन रोक लिया. सैकड़ों लोग कीचड़ भरे खेत में पैरों तले रौंद दिए गए, जिसमें 121लोगों की मौत हो गई और हजारों घायल हो गये. प्रशासन की तरफ से 50 पुलिस कर्मी ही तैनात थे, जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नाकाफी थे. जिसमें प्रशासन की बदइंतजामी साफ है. प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है न्यायमूर्ति यादव ने कहा पूर्व में ऐसी तमाम घटनाएं हुई है

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