हाशिमपुरा नरसंहार मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 16 दोषियों में से आठ को ज़मानत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी के 16 पूर्व कर्मियों में से आठ को जमानत दे दी, जिन्हें हाशिमपुरा नरसंहार मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने पलट दिया था.की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उनकी इस दलील पर गौर किया कि उच्च न्यायालय द्वारा 2018 में उन्हें बरी करने के फैसले को पलट दिए जाने के बाद से वे लंबे समय तक जेल में रह रहे हैं.

उनके ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी ने बताया कि 23 मार्च, 2015 को उन्हें बरी करने वाला ट्रायल कोर्ट का फैसला तर्कसंगत था और हाईकोर्ट का तर्क गलत था. उन्होंने यह भी रेखांकित करने का प्रयास किया कि उन्होंने सुनवाई के साथ-साथ अपील के दौरान भी अनुकरणीय आचरण प्रदर्शित किया.अभियोजन पक्ष के अनुसार, मई 1987 में मेरठ जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इसके परिणामस्वरूप, दंगा नियंत्रण और सुरक्षा के लिए हाशिमपुरा मोहल्ले में पुलिस, अर्धसैनिक बल और सैन्य बलों को तैनात किया गया था.

22 मई की शाम को पीएसी के जवानों ने कथित तौर पर 42-45 मुस्लिम लोगों को घेर लिया और उन्हें ट्रक में भरकर ले गए. बाद में उन्हें गोली मार दी गई और शवों को गंग नहर और हिंडन नहर में फेंक दिया गया. गोली लगने वाले कुछ लोग बच गए. मारे गए 38 लोगों में से केवल 11 के शवों की पहचान बाद में रिश्तेदारों ने की. बाकी शव बरामद नहीं हुए.

जांच अपराध शाखा, आपराधिक जांच विभाग उत्तर प्रदेश को सौंप दी गई थी. सीबी-सीआईडी ​​ने 1996 में गाजियाबाद की आपराधिक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. पहली चार्जशीट में पीएसी के अठारह अधिकारियों को आरोपी बनाया गया. पूरक चार्जशीट में 19वें आरोपी को आरोपी बनाया गया. 2002 और 2007 में पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत मामलों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई.

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