लोकसभा चुनाव में मतदान का डेटा देरी से जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था. इस मामले पर चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के बीच में किसी तरह का बदलाव करना नामुमकिन है. आयोग ने यह भी बताया कि आखिर डेटा आने में समय क्यों लगता है.
वोटर टर्न आउट यानी मतदान और मतदाताओं का डेटा मतदान का समय पूरा होने के 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक करने का आदेश देने की गुहार वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाबी हलफनामा चुनाव आयोग ने दाखिल कर दिया है. आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि बूथवार फॉर्म 17C आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है. इससे फार्म 17सी में फर्जीवाड़ा किया जा सकता है. इससे खामख्वाह आयोग पर लोगों का अविश्वास होगा.यह भी पढ़ें: धार्मिक मुद्दों, अग्निवीर योजना पर ना हो बयानबाजी...
इसी वजह से फाइनल डेटा आने में थोड़ा वक्त लगता है.Advertisement'चुनाव कर्मचारियों को दोबारा प्रशिक्षण देना नामुमकिन' - ECआयोग ने कहा है कि इस बाबत चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों को सघन प्रशिक्षण दिया गया है. आम चुनाव संचालित करने में महीनों का सुनियोजित मेहनत लगता है. अब चुनाव प्रक्रिया के समापन के दौर में प्रक्रियागत कोई भी बदलाव करने से भ्रम की स्थिति बढ़ेगी.
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