बिहार में 65 आरक्षण मामले में नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब इस मामले पर JDU प्रवक्ता केसी त्यागी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा यह समाज के वंचित वर्गों के लिए बुरी खबर है। JDU प्रवक्ता ने मांग की है कि आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसे कोर्ट में चुनौती न दी जा...
एएनआई, नई दिल्ली। पटना हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ही बिहार सरकार के नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद JD प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, यह समाज के वंचित वर्गों के लिए बुरी खबर है।'' JD प्रवक्ता ने कहा, हमारी मांग है कि आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि आरक्षण से जुड़े हर मामले को न्यायिक समीक्षा से छूट मिल सके।...
educational institutions, JD spokesperson KC Tyagi says, It is bad news for the deprived sections of the society...We demand… pic.twitter.
JDU Spokesperson KC Tyagi Supreme Court On Reservation Supreme Court Reservation Bihar Reservation Patna High Court
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