'संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा...' : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला

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'संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा...' : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला
Kerala High CourtSupreme Court Important Decision On Womensसुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी के सभी आभूषण छीनने के लिए 25 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया. 

सुप्रीम कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी के सभी आभूषण छीनने के लिए 25 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ेंजस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पति को अपनी पत्नी के सभी आभूषण छीनने के लिए 25 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया. महिला अब 50 वर्ष की है. जीवन-यापन की लागत में वृद्धि और समता एवं न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए महिला को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया.

दरअसल, पत्नी ने दावा किया था कि 2003 में शादी की पहली रात उसके पति ने उसके सारे गहने सास के पास सुरक्षित रखने के लिए ले लिए. हालांकि, हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में दायर की गई याचिका के कारण महिला की ओर से सद्भावना की कमी को जिम्मेदार ठहराया जबकि पति-पत्नी का साथ 2006 में ही समाप्त हो गया था.

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Kerala High Court Supreme Court Important Decision On Womens सुप्रीम कोर्ट केरल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का महिलाओं पर बड़ा फैसला

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