सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को फटकार लगाई है और मुख्य सचिव को वर्चुअली हाजिर होने का आदेश दिया है, क्योंकि विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटरों में रखने के कारणों और उन्हें उनके देश वापस भेजने के उठाए गए कदमों का विवरण नहीं दिया गया है। अदालत ने जीने के मौलिक अधिकार को सभी लोगों का अधिकार...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को डिटेंशन सेंटरों/ट्रांजिट कैंपों से जुड़े मामले को लेकर को फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा कि सरकार ने यह नहीं बताया कि विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटरों में क्यों रखा जा रहा है। उन्हें उनके देश वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में वर्चुअली हाजिर होने का आदेश दिया है। साथ ही, स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। अदालत ने असम सरकार को लगाई फटकारजस्टिस अभय एस ओका और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि जीने का मौलिक अधिकार सिर्फ...
को ट्रांजिट कैंपों में बंद रखने के कारणों को रिकॉर्ड पर रखेगी। साथ ही, बंदियों को वापस भेजने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देगी।कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिए निर्देशअदालत ने कहा, हलफनामे के अनुसार कुछ विदेशी लगभग 10 साल या उससे ज्यादा समय से कैंपों में बंद हैं। हलफनामे में 270 लोगों को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बताया गया है। इसके अलावा, उन्हें वापस भेजने के लिए उठाए गए कदमों का भी कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह इस अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन है। हम असम के मुख्य सचिव को वीडियो...
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